राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एकदिवसीय लॉ इन्फोसमेंट प्रशिक्षण सम्पन्न

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    रिपोर्ट-इखलाक अहमद

    महोबा
    मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आशाराम, तथा नोडल अधिकारी डॉ वी.के.चौहान के निर्देशन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त थाना प्रभारियों को एकदिवसीय “लॉ इन्फोसमेंट “प्रशिक्षण का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार कक्ष में आयोजित किया गया।कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया गया कार्यक्रम में डॉ वी.के.चौहान नोडल अधिकारी (तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) एवं प्रेमदास मनोचिकित्सकी सामाजिक कार्यकर्ता,अंकिता गुप्ता नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वार कोटपा अधिनियम-2003 के बारे मे बताया कि धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना मना है,धारा 5
    तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करना गैरकानूनी है,धारा 6अ
    18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते हैं धारा 6ब के अन्तर्गत शिक्षा संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी है। तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर 60 सेमी x 45 सेमी का बोर्ड लगाना अनिवार्य है यदि धाराओं के उल्लंघन करने पर उपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना एवं चालान किए जा सकते हैं,साथ ही धूम्रपान से स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव तथा तंबाकू से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा धूम्रपान ना करने हेतु उपस्थित समस्त थाना प्रभारियों तथा कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई एवं धूम्रपान से मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के विषय के बारे बताया गया कि धूम्रपान, आदि विषय तथा इसके निवारण हेतु मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक से संपर्क करें,योगा, मेडिटेशन,शारीरिक एक्सरसाइज,टेली मानस हेल्प लाइन नंबर 1800 8914416,180059900  बात करें इसके उपरांत परामर्श जिला अस्पताल के कमरा नंबर 4 में ओ.पी.डी. दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को समय 8 बजे प्रातः से 2 बजे अपराह्न तक सम्पर्क करने को बताया गया।