Home Uncategorized युवती से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

युवती से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

0

45500 का अर्थदंड भी लगा,न देने पर होगी अतिरिक्त सजा

महोबा 

वर्ष 2020 में खेत की रखवाली करने गई युवती के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म कर दिया। न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 45500 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।थाना अजनर क्षेत्र के एक ग्राम निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी माता बाहर गई थी। उसके पिता बड़ी बहन का एडमीशन कराने नौगांव कालेज गए थे। पिता ने उसे खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया था। वह 28 अगस्त 2020 की सुबह 10 बजे खेत चली गई थी। दोपहर करीब एक बजे वह सो गई। तभी मौका पाकर गांव का ही करन यादव आया और उसके पकड़ लिया। जिससे वह जाग गई। चिल्लाने पर उसका गला दबाया और कहा कि यदि शोर मचाया तो जान से मार देगा। इसके बाद उसने दुष्कर्म किया। धमकी दी कि यदि घर में कुछ बताओगी तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। युवती ने डर के मारे कहा कि वह किसी को नहीं बताएगी। इसके बाद वह भाग निकला। पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने करन यादव के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध 17 दिसंबर 2020 को आरोप पत्र विचरित किए। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी सर्वोत्तमा नगेश शर्मा ने करन यादव को दोषी पाया। पैरवी कर रहे जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि अभियुक्त करन को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 45500 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Exit mobile version