कब्जे से ठगी गई 21,400/-की नगदी सहित घटना में प्रयुक्त एण्ड्राइड फोन बरामद
महोबा
अनजान लिंक के माध्यम से साइबर ठगी होने पर ठगी के शिकार मैयादीन राजपूत पुत्र रामसहाय राजपूत निवासी ग्राम कुढार थाना खरेला द्वारा अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड की सूचना दिनांक विगत 21 जनवरी को साइबर क्राइम पुलिस थाना महोबा पर दी गई,जिसके आधार पर साइबर थाने में धारा 318(4) बीएनएस व 66(डी) आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर तत्काल कार्यवाही प्रचलित कर दी गई। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल द्वारा उक्त साइबर ठगी की घटना का संज्ञान लिया गया, जिसके क्रम में इस साइबर ठगी से सम्बन्धित धनराशि वापस कराये जाने हेतु व साइबर ठगी करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये के लिए अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम फहीम अख्तर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए साइबर ठगी करने वाले वांछित अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम सिकरौंधा खरका थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को आज गुरुवार को जनपद के चरखारी रोड सूपा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से ठगी के 21400/- रू0 नगद व एक रियलमी एण्ड्रॉड मोबाइल फोन को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। उल्लेखनीय है कि साइबर थाना पुलिस महोबा द्वारा पूर्व में घटना में ठगी की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पेमेण्ट गेटवे सम्बन्धित बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर वादी मुकदमा की फ्राड हुयी में से 243000/- रूपये वापस कराये गये हैं।