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जनपद एवं तहसील न्यायालय में 8 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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महोबा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश महोबा के आदेशानुसार 8 मार्च 2025 प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय महोबा व प्रत्येक तहसील न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा । उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त शमनीय आपराधिक वाद, परक्राम्य लिखत की धारा-138 के वाद, वाहन दुर्घटना प्रतिकर के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण के वाद, दीवानी वाद, बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, राजस्व वाद, वन अधिनियम के वाद, दीवानी/आपराधिक अपील, उपभोक्ता वाद, ट्रैफिक चालानी वाद, वेट एण्ड मेजरमेंट एक्ट के चालानी वाद, नगर पालिका चालानी वाद, पुलिस एक्ट के चालानी वाद, विद्युत अधि0 के वाद, शहरी विकास अधि0 के वाद, सिनेमेटोग्राफी एक्ट के चालानी वाद व आबकारी अधि0 के चालानी वादों को उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक संख्या मे निस्तारण किया जाना है। समस्त जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अपने वादो को सुलह समझौते केे आधार पर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत मे अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित कराकर इस अवसर का लाभ प्राप्त करें।

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