निर्धारित स्थल मछली मण्डी रामनगर में ही बेंच सकेंगें मछली : अधिशाषी अधिकारी
रिपोर्ट-मुहम्मद सरफराज
चरखारी/महोबा
नगर पालिका परिषद चरखारी में कार्यरत अधिशाषी अधिकारी अमरजीत ने तालाबों के किनारे मछली बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और मछली बिक्री के लिए निर्धारित स्थल रामनगर के मछली बाजार में ही बिक्री करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं साथ ही तालाब के किनारे मछली बेंचने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बतातें चले कि वर्ष 2002 में मत्स्य विभाग द्वारा रूपनगर में मछली की खुली बिक्री के लिए रामनगर में 10 दुकानों का निर्माण कराते हुए नगर पालिका को सौंपी थी और उसी समय नगर पालिका ने सभी दस दुकानों का आंवटन करते हुए 500 रूपया मासिक किराए पर मछली विक्रेताओं को सौंपी गयीं थी लेकिन करार होने के बाद से ही किसी भी आवंटी ने न तो किराया जमा किया ओर न ही मछली की बिक्री मछली बाजार में शुरू की। तालाबों के किनारे ही मछली की बिक्री किए जाने पर आमजनमानस द्वारा प्रायः आपत्ति दर्ज की जाती रही साथ ही मछली काटकर बेंचने के बाद अवशेष तालाबों में फेंकने से तालाब का पानी भी दूषित हो रहा था। नगर पालिका का मछली बाजार होने के बाद भी तालाब के किनारे मछली बेंचे जाने पर अधिशाषी अभियन्ता अमरजीत ने आपत्ति दर्ज करते हुए सभी दुकानदारों को तत्काल प्रभाव से तालाबों के किनारे से हटवाया गया है। ई.ओ. अमरजीत ने बताया कि मछली की दुकानों के पुनः आवंटन के लिए कई बार सूचना प्रकाशन कराई गयी है लेकिन बोली न होने के कारण आवंटन नहीं हो रहा है और तालाबों के किनारे ही मछली बेंचना जारी है जो कि प्रदूषण का करण बन रहा है। उन्होंने कहा कि जिन विक्रेताओं को दुकान का आवंटन कराना है वह पालिका से सम्पर्क करते हुए निर्धारित शर्तों के साथ आवंटन कराएं और मछली बाजार में ही मछली की बिक्री करें जहां सभी सुविधाएं भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तालाब के किनारे मछली बेंचते हुए पाए जाने पर जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी।