लज्जाभंग करने व हवाई फायरिंग करने के मामले में वांछित था गिरफ्तार अभियुक्त
घटना में प्रयुक्त कार,अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद
आरोपी के खिलाफ पूर्व में गैंगेस्टर एक्ट,लूट,डकैती सहित विभिन्न मुकदमे हैं दर्ज
रिपोर्ट-इमामी खां
श्रीनगर/महोबा
थानाक्षेत्र अन्तर्गत एक ग्राम में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़,मारपीट एवं हवाई फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार,तमँचा कारतूस बरामद कर जेल भेज दिया है। बताते चलें कि विगत शनिवार को थाना श्रीनगर क्षेत्र अन्तर्गत एक ग्राम निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि पड़ोसी दबँग ने कार को लापरवाही से चलाने पर टोंकने पर आक्रोशित होकर उसने घर में घुसकर मारपीट की एवं मना करने पर लज्जाभंग करने की कोशिश कर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए हवाई फायरिंग की गयी। घटना की सूचना पर थाना श्रीनगर में धारा 115(2)/352/351(1)/333/74/125 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में घटना कारित करने वाले अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी के पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा आज सोमवार को गठित की गयी अपराध निरीक्षक रजनी मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा के वांछित अभियुक्त इन्द्रजीत राजपूत पुत्र गुलाब सिंह राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष को घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की स्विफ्ट कार सहित अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ थाना क्षेत्र के सूरा चौकी चौराहे ग्राम तिन्दौली के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व उसके कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर बरामद बिना नम्बर प्लेट की स्विफ्ट कार को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है तथा बरामद अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त न्यायालय के समक्ष पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है।